Apr 20, 2026

केरल HC ने दी आनंद पटवर्धन की Reason के प्रदर्शन की अनुमति, केंद्र की आपत्ति ख़ारिज

केन्द्र सरकार की आपत्ति खारिज करते हुए आज केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर फिल्मकार आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री ‘विवेक’ को केरल में चल रहे रहे इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटरी एंड शार्ट फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की अनुमति दे दी. आदेश को पारित करने वाले जस्टिस शाजी पी.चाली ने ये स्पष्ट किया कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कहीं और नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था के भंग होने का कारण देकर डॉक्यूमेंट्री को प्रदर्शित होने से रोका नहीं जा सकता है. अंग्रेजी में इस फिल्म का नाम ‘रीजन’ है.

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कहते हुए केरल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी कि इससे कानून-व्यवस्था में समस्या पैदा हो सकती है.

इस रोक के खिलाफ केरल राज्य चलचित्र अकादमी, फिल्म फेस्टिवल के आयोजनकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी. आनंद पटवर्धन इस मामले में दूसरे नंबर पर याचिकाकर्ता थे. याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि कानून व्यवस्था खराब होने की मात्र आशंका भर से अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया नहीं जा सकता है.

याचिकाकर्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय के 2017 के एक फैसले पर भरोसा था जिसमें मार्च, मार्च, मार्च’ और ‘द बियेरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग’ की प्रदर्शन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक को अदालत ने ख़ारिज कर दिया था.